हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों अनुबंधित (कच्चे) कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा सुरक्षा का मास्टर प्लान लागू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग (HRD) ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों (DC) को इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।
नए नियमों के अनुसार, ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और रूल्स, 2025’ के दायरे में आने वाले प्रत्येक पात्र कच्चे कर्मचारी के लिए विशेष ‘सुपरन्यूमरेरी पद’ (अतिरिक्त व्यक्तिगत पद) बनाया जाएगा। इससे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट की उम्र तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
जानिए कैसे काम करेगा नया सिस्टम
-
हर कर्मचारी के लिए अलग पद: प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए एक व्यक्तिगत सुपरन्यूमरेरी पद सृजित होगा। यह पद केवल उसी कर्मचारी के लिए आरक्षित रहेगा और इस पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकेगी।
-
रेगुलर पद होंगे फ्रीज: जैसे ही किसी कर्मचारी के लिए सुपरन्यूमरेरी पद तैयार होगा, उसी संवर्ग (कैडर) का एक नियमित पद फ्रीज कर दिया जाएगा। जब तक वह कर्मचारी सेवा में रहेगा, उस नियमित पद पर कोई नई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।
-
रिटायरमेंट पर पद समाप्त: कर्मचारी के रिटायर होने, इस्तीफा देने या सेवा समाप्त होने पर वह सुपरन्यूमरेरी पद खुद-ब-खुद खत्म हो जाएगा। इसके बाद फ्रीज किया गया नियमित पद बहाल हो जाएगा और विभाग उस पर नियमानुसार नई भर्ती कर सकेगा।
-
सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन: जिन विभागों में पदों या काम से अधिक कर्मचारी हैं, वहां जूनियर कर्मियों को सरप्लस मानकर उनका सुपरन्यूमरेरी पद बनेगा। HRD ऐसे कर्मचारियों को खाली पदों वाले दूसरे विभागों में ट्रांसफर और एडजस्ट करेगा।
ऑनलाइन पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पदों के सृजन और कर्मचारियों के समायोजन की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी। सभी विभागों को तय समय-सीमा के भीतर पात्र कर्मचारियों का डेटा अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी पात्र कर्मी का मामला लंबित न रहे।

Comments are closed.